- इससे पहले 30 सितंबर 2021 तक थी वैधता
- यह वैधता ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट्स और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट पर लागू
राष्ट्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने आधिकारिक अधिसूचना के अंतर्गत वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह वैधता 31 सितंबर 2021 तक थी।
साल 2019 में सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वीइकल्स एक्ट,1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता को बढ़ाने के आदेश दिए थे।
पिछले साल आदेशों के अनुसार, कोरोना महामारी के चलते फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट, परमिट्स (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे सभी ज़रूरी कागज़ातों की वैधता को बढ़ाने का फ़ैसला लिया गया था।
अनुवाद- धीरज गिरी