- आरबीआई ने तीन महीने के लोन के भुगतान को स्थगित किया
- इस राहत का फ़ायदा उठाने के लिए कर्ज़दार को बैंक्स से संपर्क करना होगा
- इस मामले में अंतिम निर्णय बैंक का होगा
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने अगले तीन महीने के लोन भुगतान के लिए छूट दी है। COVID-19 की वजह से देशभर में लागू हुए 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते लोन धारक ईएमआई को लेकर काफ़ी चिंतित थे। ऐसे में हालिया ख़बर है, कि गाड़ी के लिए, टू-वीलर्स, घर, शिक्षा, निजी और कॉर्पोरेट लोन्स के मूल व ब्याज पर तीन महीने तक की छूट दी जा रही है। इस फ़ैसले में ग्रामीण बैंक्स, क्षेत्रीय, को-ऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफ़सी और हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनीज़ शामिल होंगी।
आपको बता दें, कि ग्राहकों को छूट देने का अंतिम निर्णय बैंक्स पर ही निर्भर होगा। इस छूट को उठाने के लिए कर्ज़ धारक को बैंक्स का रुख़ करना पड़ेगा। आरबीआई ने कहा है, कि इस छूट का असर कर्ज़ धारक के क्रेडिट हिस्ट्री पर नहीं पड़ेगा। बैंक्स को यह छूट दी गई है, कि यदि कर्ज़ धारक तीन महीने तक अपनी ईएमआई न भर पाए, तो उसके लोन की अवधि को तीन महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए।
इसके अलावा इस लॉकडाउन को देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर इसे 4.40 प्रतिशत तक कर दिया है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिनका लोन रेपो रेट से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में 1 अप्रैल से लोन का ब्याज 0.75 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।