- 1 अक्टूबर से यह ऑर्डर लागू किया जाएगा
- पेट्रोल/सीएनजी के लिए नीला निशान और डीज़ल के लिए नारंगी रंग को चुना गया
केन्द्र सरकर द्वारा जारी किए गए एक नियम के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 के बाद पंजीकृत होने वाली सभी गाड़ियों के तीसरे रजिस्ट्रेशन प्लेट पर BS6 अनुपालित का स्टिकर लगा होगा। निशानी के लिए पेट्रोल/सीएनजी के लिए नीले और डीज़ल के लिए नारंगी रंग को चुना गया है।
सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नोटिफ़िकेशन में बताया गया है, कि नए इमिशन नियम के अनुरूप BS6 अनुपालित गाड़ियों के तीसरे रजिस्ट्रेशन प्लेट पर 1 सेमी का हरा पट्टा लगा हुआ होगा। हरे स्ट्रिप से गाड़ी में इस्तेमाल होने वाल फ़्यूल की जानकारी मिलेगी। जिसमें नीले रंग की निशानी पेट्रोल व सीएनजी गाड़ी और नारंगी निशानी डीज़ल गाड़ी को अलग करेगी।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नियम के अनुसार गाड़ी के आगे व पीछे के नंबर प्लेट्स पर ऊपर बाएं किनारे पर गर्म स्टैम्पिंग की मदद से क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम लगाया जाएगा। इसके साथ ही कम से कम 10 अंकों वाला पर्मानेंट आइडेंटिफ़िकेशन नंबर नीचे बाईं ओर लगाया जाएगा।