- बचे हुए BS4 वाहनों के 10% स्टॉक को लॉक डाउन के 10 दिन बाद तक बेचा जा सकेगा
- यह छूट दिल्ली-एनसीआर के लिए नहीं
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ शर्तों के साथ BS4 नियम वाले वाहनों पर रोक की अंतिम तारीख़ को बढ़ा दिया गया है। बता दें, कि BS4 नियम वाले वाहन भारत में 31 मार्च के बाद बंद होने वाले थे, लेकिन देश में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉक डाउन के कारण इसे बढ़ाकर 31 मार्च से लॉक डाउन ख़त्म होने के 10 दिन बाद तक यानी 15 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कर दिया गया है।
इस नियम को लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों को सामने रखा है। कोर्ट का कहना है, कि केवल बचे हुए BS4 वाहनों के 10% स्टॉक ही बेचे जा सकेंगे और दिल्ली-एनसीआर में यह नियम लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों के लिए BS4 गाड़ियों को बंद करने की समय सीमा 31 मार्च तक ही रहेगी। ये भी कहा की बेचे जाने वाले वाहनों को 10 दिन के अंदर रजिस्टर करना होगा।
BS4 वाहनों की बिक्री में पहले से ही गिरावट देखी जा रही थी और फिर कोरोना वायरस के चलते इसकी बिक्री पर काफ़ी असर पड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी BS4 का 6400 करोड़ रुपए का स्टॉक बचा हुआ है।