-अक्टूबर 2020 से स्पेयर वील विकल्प के नए नियम होंगे लागू
-गाड़ियों में अब ट्यूबलेस टायर, टायर रीपेयर किट और टीपीएमएस की सुविधा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार अब जिस गाड़ी में आठ से कम सीट्स होंगे, उसके लिए स्पेयर वील ले जाना अनिवार्य नहीं होगा। M1 और N1 श्रेणी के नियम में नए सुधार किए गए हैं, जो अब 1 अक्टूबर 2020 से सभी कार निर्मातोओं पर लागू होंगे।
यदि गाड़ी में ट्यूबलेस टायर, टायर रीपेयर किट और टायर प्रेशर मॉनिट्रिंग सिस्टम (टीपीएमएस) उपलब्ध है, तो नियम में हुए बदलाव के अनुसार, गाड़ी में स्पेयर वील की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं टीपीएमएस की सुविधा अब कई मॉडल्स में स्टैंडर्ड फ़ीचर्स से साथ नज़र आने वाली है।
M1 श्रेणी के नियम अनुसार, किसी भी पैसेंजर गाड़ियों में कम से कम नौ सीट्स और वज़न 3.5 टन्स तक होना चाहिए, वहीं N1 श्रेणी के नियम में, सामान ढोने वाली गाड़ियों का वज़न 2.5 टन्स तक होना चाहिए। यह नए नियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ तैयार किए गए हैं।