- बैलेंस नेगेटिव नहीं है, तो टोल प्लाज़ा कर सकते हैं पार
- फ़ास्टैग को हाल ही में टोल प्लाज़ा के लिए किया गया था लागू
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फ़ास्टैग खाते या वॉलेट में न्यूनतम राशि रखने के नियम को हटा दिया है। इसे फ़ास्टैग उपभोक्ता को पैसेंजर सेग्मेंट के लिए सिक्योरिटी जमा राशि के साथ रखना पड़ता था।
कई सारे बैंक्स के द्वारा लागू किए जाने की वजह से फ़ास्टैग खाते या वॉलेट में सिक्योरिटी जमा राशि के साथ न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य था। इससे फ़ास्टैग उपभोक्ता के खाते में न्यूनतम राशि होने के बाद भी टोल प्लाज़ा पार करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इससे टोल प्लाज़ा में काफ़ी देरी हो रही थी।
अब यह निर्णय लिया गया है, कि अगर फ़ास्टैग उपभोक्ता के खाते या वॉलेट में नेगेटिव बैलेंस नहीं है, तो उन्हें टोल प्लाज़ा पार करने की अनुमति होगी। अगर खाते का बैलेंस नेगेटिव है, तो बैंक सिक्योरिटी जमा राशि से उसकी भरपाई करेगी और यह सिलसिला उपभोक्ता के अगले रीचार्जकरने तक लागू रहेगा।
फ़ास्टैग द्वारा टोल प्लाज़ा के भुगतान को 15 फ़रवरी 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके द्वारा एनएचएआई का मक़सद देशभर में टोल प्लाज़ा के भुगतान को 100 प्रतिशत तक ऑनलाइन करना है। फ़ास्टैग अब मुंबई के टोल प्लाज़ास पर भी लागू कर दिया गया है।