- मौजूदा मॉडल्स में 31 दिसंबर, 2021 के पहले सामने की ओर ड्युअल एयरबैग्स होना अनिवार्य
- 1 अप्रैल, 2021 से नए मॉडल्स में सामने की ओर ड्युअल एयरबैग्स का नियम हुआ लागू
सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्रालय ने मौजूदा मॉडल्स में सामने की ओर ड्युअल एयरबैग्स की अवधि को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 तक कर दिया है। सरकार ने इस अवधि को देश में कोरोनवायरस के चलते आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मार्च में सरकार ने ऐलान किया था, कि देश में बिकने वाली सभी गाड़ियों में सामने की ओर ड्युअल एयरबैग्स अनिवार्य होंगे। नए मॉडल्स के लिए यह अवधि 1 अप्रैल, 2021 तक की तय की गई थी, वहीं मौजूदा मॉडल के लिए कम-से-कम ड्राइवर के लिए एयरबैग दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
ऐसा माना जा रहा है, कि इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स सोसायटी (एसआईएएम) ने सरकार को इस नियम को मौजूदा मॉडल्स में लागू करने के लिए थोड़ा वक़्त मांगा है। हालांकि, इन नए नियमों के बाद संभवत: नई गाड़ियों की क़ीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
ड्युअल एयरबैग्स का नियम सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट कमिटी की सलाह पर बनाया गया है। इस नोटिफ़िकेशन में यह भी लिखा गया है, कि इन एयरबैग्स का भारतीय स्टैंडर्ड्स ब्यूरो (BIS) के अनुसार AIS 145 स्टैंडर्ड का होना चाहिए।
अनुवाद: सोनम गुप्ता