मारुति सुज़ुकी ने ना सिर्फ़ नई कार डीलरशिप्स, बल्कि इस्तेमाल की गई कार डीलरशिप्स के लिए भी सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा दिए गए सुरक्षा नियमों के अनुरूप होंगे।
इन सारे सुरक्षा नियमों से शोरूम्स में ग्राहकों के लिए कार ख़रीदना सुरक्षित होगा। इसके अंतर्गत 376-चेक-पॉइंट इवलूशन, रीफ़र्बिश्मेंट और सर्टिफ़ीकेशन प्रॉसेस के अलावा कर्मचारियों और ग्राहकों से जुड़े हाइजीन नियम, ग्राहकों के इंट्रैक्शन पॉइंट्स को सेनिटाइज़ करना, सीमलेस डिजिटल इंटीग्रेशन, स्टेरलाइज़्ड टेस्ट ड्राइव और पोस्ट-सेल्स के साथ होम डिलिवरी जैसे नियम जारी किए गए हैं
ये सारे नियम भारत के 280 शहरों में स्थित मारुति सुज़ुकी के 570 डीलरशिप्स में लागू किए जाएंगे और अबतक क़रीब 400 डीलरशिप्स में स्थानीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए काम को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। बाक़ी के डीलरशिप्स में भी काम को जल्द शुरू कर दिया जाएगा, बशर्ते अगर वो कन्टेन्मेंट ज़ोन में नहीं आते या स्थानीय सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिल पाती।
कोरोना वायरस महामारी के चलते मारुति सुज़ुकी अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए हर बेहतर क़दम उठा रही है। इसके अलावा यह कार निर्माता वाहनों के क़ागज़ातों के वेरीफ़िकेशन और गाड़ियों की बुकिंग के लिए ऑनलाइन की सुविधा की भी शुरुआत कर रही है। जिससे की सुरक्षा, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन हो सके।