- पहली और दूसरी बार नियम तोड़ने वालों को 1,000 रुपए और 2,000 रुपए का जुर्माना
- ड्राइवर और यात्रियों के लिए सीटबेल्ट्स हुआ अनिवार्य
कर्नाटक पुलिस ने सवारी गाड़ियों में बैठे सभी यात्रियों के लिए सीटबेल्ट्स अनिवार्य कर दिया है। इसके अंतर्गत पहली दफ़ा नियम तोड़ने वालों को 1,000 रुपए और दूसरी दफ़ा पाए जाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश में सभी पैसेंजर्स के लिए सीटबेल्ट्स को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी वाहनों को M1 श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आठ से ज़्यादा सीट्स नहीं होने चाहिए।
हाल ही में मुंबई पुलिस ने 1 नंवबर 2022 से सीट बेल्ट्स को अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी वाहन में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट्स नहीं हैं, तो 1 नंवबर 2022 से पहले लगाने होंगे। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है, कि “01/11/2022 से मुंबई शहर में यात्रा करने वाले ड्राइवर्स और सभी यात्रियों के लिए सीट्स बेल्ट्स पहनना अनिवार्य होगा।”
अनुवाद- धीरज गिरी