- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया नोटिफ़िकेशन
- यह नियम पहले केवल फ़ास्टैग लेन में बिना टैग के घूसने वाली गाड़ियों के लिए था
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़, यदि गाड़ी बिना किसी मान्य या सक्रिय फ़ास्टैग के बिना फ़ास्टैग लेन में प्रवेश करती है, तो उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा। इस राशि का भुगतान गाड़ी के मालिक द्वारा किया जाएगा।
पहले यह डबल टोल नियम केवल उन गाड़ियों पर लागू होता था, जो फ़ास्टैग की लेन में बिना टैग के जबरन घुस जाते थे। दिसंबर 2019 को पूरे देश के सभी टोल प्लाज़ा पर अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं जनवरी 2019 से हर नई गाड़ी के साथ फ़ास्टैग को बेचा जाता था।
एनएचएआई ने इस साल की फ़रवरी में मुफ़्त फ़ास्टैग्स भी ऑफ़र किए थे।