- ये नियम 1 अक्टूबर, 2022 से होंगे लागू
- दो पहिया के साथ-साथ चार पहिया गाड़ियों में भी होंगे बदलाव
इलेक्ट्रिक वीइकल्स में इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट के चलते कई बार आग हादसे हो चुके हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ) ने बैटरीज़ के सेफ़्टी नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया। है। इसके तहत बैटरी पैक्स के डिज़ाइन और ऑनबोर्ड चार्जर्स में बदलाव करना होगा। बता दें, कि ये सभी नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू किए जाएंगे। जिससे चार पहिया गाड़ियों और दो पहिया गाड़ियों के मैन्युफ़ैक्चरिंग प्रभावित होंगे।
संबंधित श्रेणियों के लिए AIS 156 और AIS 038 Rev.2 स्टैंडर्ड में भी संशोधन किए गए हैं। मॉर्थ ने बताया है, कि सभी नियम और संशोधन कमिटी रिपोर्ट के आधार पर पेश किए गए हैं।
प्रेस बयान में कहा गया कि, “AIS 156 और AIS 038 Rev.2 स्टैंडर्ड के तहत L, M और N श्रेणी की गाड़ियों को इन नियमों का पालन करना होगा। हमें पूरा भरोसा है, कि इससे ग्राहकों की सुरक्षा में सुधार होगा और ईवी सेल्स में बढ़ोतरी होगी।”
इलेक्ट्रिक टू वीलर ब्रैंड ओकिनावा ने इस साल 16 अप्रैल को अपनी 3,125 इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स, वहीं प्योर ईवी ने अप्रैल 21 को 2,000 और ओला इलेक्ट्रिक ने अप्रैल 23 को 1,441 इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स को वापस मंगाया था। इसकी जानकारी भारी उद्योग के राज्य मंत्री, कृष्ण पाल गुजर द्वारा लोक सभा में दी गई थी। इसी बदले नियमों के तर्ज चार पहियों वाले इलेक्ट्रिक वीइकल्स को भी तैयार किया जाएगा।
सौजन्य: मोबिलिटी आउटलुक ब्युरो