- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ईवी के पंजीकरण शुल्क को किया माफ़
- यह छूट नए पंजीकरण और रीन्यूल दोनों पर लागू होगी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वीइकल्स के पंजीकरण शुल्क को ना लेने का ऐलान किया है। यह नियम 2 अगस्त, 2021 से लागू होगी।
सरकार के अनुसार, यह छूट केंद्र के ई-मोबिलिटी योजना को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही है। इस नोटिफ़िकेशन के अनुसार, बैटरी ऑपरेटेड वीइकल्स पर पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में ईवी पॉलिसी का भी ऐलान किया है।
पिछले कुछ सालों में ईवी वीइकल्स की बिक्री बढ़ी है। नेक्सॉन ईवी की मांग उसके डीज़ल वेरीएंट जितनी देखी गई है। वहीं हृयूंडे भी अगले तीन सालों में अपनी किफ़ायती ईवी पेश करने वाली है।
अनुवाद: सोनम गुप्ता