- 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद निर्माण होने वाली सभी गाड़ियों में शामिल होगा एयरबैग
- मौजूदा मॉडल्स में 1 जून 2021 से लागू होगा यह नियम
28 दिसंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद निर्माण होने वाले सभी वाहनों में आगे के यात्री के लिए एयरबैग का होना अनिवार्य होगा और मौजूदा वाहनों के लिए यह नियम 1 जून 2021 से लागू कर दिया जाएगा।
यह आदेश अभी अपने शुरुआती चरण पर है और ज़रूरी विचार-विमर्श के बाद इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा उप-नियम (9) के अंतर्गत लिखित तौर पर यह कहा गया है, कि अब ड्राइवर के अलावा आगे बैठे यात्री के लिए 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद निर्माण होने वाले सभी वाहनों में एयरबैग का होना अनिवार्य होगा और मौजूदा वाहनों के लिए यह नियम 1 जून 2021 से लागू होगा। एयरबैग का यह नियम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) 145 के अंतर्गत आता है, जिसमें ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड के बीआईएस एक्ट, 2016 के तहत समस-समय पर बदलाव किए जाते हैं।
फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (फ़ाडा) के प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी ने कहा, ‘‘हम MoRTH द्वारा जारी किए गए इस नए नियम का स्वागत करते हैं । इससे सुरक्षा को और पुख़्ता करने में सहायता मिलेगी। हम सरकार की सराहना करते हैं, कि वह इसके द्वारा ड्राइविंग को सुरक्षित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है।’’