- एम और एन श्रेणियों के वाहनों में फ़ास्टैग को किया जाएगा लागू
- अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ़ास्टैग का होना आवश्यक
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने फ़ास्टैग से जुड़ी नई सूचना तैयार की है। नई सूचना के अनुसार, चार पहिया वाहनों पर 1 जनवरी 2021 से फ़ास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। यह फ़ास्टैग नियम 1 दिसंबर 2017 से पहले ख़रीदे गए एम और एन श्रेणियों के वाहनों पर लागू किया जाएगा।
यह फ़ास्टैग अब हर नए वाहनों पर लागू किया जाएगा, जिसे कार निर्माता और डीलर्स द्वारा सप्लाई किया जाएगा। सरकार के नियम के अनुसार, ट्रांसपोर्ट वाहनों के फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट को रिनुअल कराने के लिए फ़ास्टैग का होना ज़रूरी होगा।
नई सूचना के तहत अब सारे चार पहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए फ़ास्टैग का होना आवश्यक होगा, जहां से फ़ास्टैग आईडी से जुड़ी जानकारी ली जा सकेगी। यह नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिए जाएंगे।