-पहले यह वैधता बढ़ाकर 30 जून तक की गई थी
-देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हुए वाहनों से जुड़े क़ागज़ातों की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। इससे पहले वैधता को 30 जून तक बढ़ाया गया था।
वाहनों से जुड़े क़ागज़ातों की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ाने के अलावा MoRTH ने यह भी कहा है, कि 1 फ़रवरी या उसके बाद क़ागज़ातों के रीनुअल कराने के लिए भुगतान में हुई देरी के लिए किसी प्रकार का भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया, “MoRTH ने निर्देश दिया है, कि कारोना वायरस के चलते 1 फ़रवरी या उसके बाद वाहनों से जुड़े क़ागज़ात अगर रीनुअल नहीं हो पाएं हैं या उसमें देरी हुई है, तो ऐसे में किसी से भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और क़ागज़ातों की वैधता 31 जुलाई तक बनी रहेगी।”