- इससे पहले 31 दिसंबर 2020 तक थी वैधता
- कोरोना वायरस के फ़ैलाव को रोकने के लिए बढ़ाई गई समयसीमा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और परमिट्स (अनुमति) जैसे वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए समयसीमा को बढ़ाने का फ़ैसला लिया गया है।
MoRTH ने इससे पहले कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए मोटर वीइकल्स एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर वीइकल्स नियम, 1989 के अंतर्गत कागज़ातों की वैधता को बढ़ाने के लिए 30 मार्च 2020, 9 जून 2020 और 24 अगस्त 2020 को अपनी बात रखी थी। इसके तहत वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाने की सलाह दी गई थी।
मंत्रालय ने अपने ऑफ़िशियल स्टेटमैंट में कहा, ‘‘कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए डॉक्यूमेंट्स की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का फ़ैसला लिया गया है। इस वैधता के अंतर्गत 1 फ़रवरी 2020 या 31 मार्च 2021 तक एक्सपायर होने वाले कागज़ातों को शामिल किया गया है। इससे नगरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने में मदद मिलेगी।”