- पहले यह अवधि 31 जुलाई तक बढ़ायी गई थी
- इन मोटर वीइकल डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट्स, परमिट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और वीइकल्स का पंजीकरण
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक एड्वाइज़री जारी करते हुए बताया है, कि मोटर वीइकल डॉक्यूमेंट्स वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके पहले जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार यह इक्सटेंशन 31 जुलाई तक दिया गया था।
मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एड्वाइज़री के अनुसार फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट्स, सभी प्रकार के परमिट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, वीइकल्स का पंजीकरण या अन्य किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स का पंजीकरण या उनकी अवधि को लॉकडाउन के चलते बढ़ाने में दिक़्क़त हुई हो या फिर उनकी वैधता 1 फ़रवरी 2020 को समाप्त हो रही हो, की अवधि अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
पहले जारी की गई एड्वाइज़री में स्पष्ट तौर पर बताया गया है, कि देर से भुगतान करने या 1 फ़रवरी के बाद भुगतान न करने पर देरी भत्ता या अन्य किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सरकार द्वारा दिए गए इस इक्सटेंशन पर आपकी क्या राय है, हमें बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में।