- फ़ास्टैग देशभर के सभी टोल प्लाज़ास में हुआ अनिवार्य
- यह नियम 15 फ़रवरी 2021 की रात 12:00 बजे से लागू
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सभी टोल प्लाज़ास पर फ़ास्टैग को अनिवार्य करने का ऐलान किया है। इस नियम की शुरुआत 15 फ़रवरी 2021 की रात 12:00 बजे से देशभर में लागू कर दिए गए हैं।
सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित सभी भुगतान वाले प्लाज़ास के सभी लेन्स को फ़ास्टैग लेन घोषित किया जाएगा। इसके अलावा MoRTH ने कहा है, कि एनएच शुल्क नियम 2008 के तहत अगर कोई भी बिना फ़ास्टैग वाले वीइकल अगर फ़ास्टैग लेन में प्रवेश करते हैं, तो मौजूदा टोल क़ीमत से दोगुना भुगतान करना होगा।
MoRTH ने बताया, कि इससे नक़द लेन-देन को बंद कर ऑनलाइन भुगतान करने, समय की बचत और फ़्यूल की खपत को कम करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार, 1 जनवरी 2021 से फ़ास्टैग को एम और एन श्रेणियों के वाहनों पर लागू कर दिया गया है। बता दें, कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फ़ास्टैग खाते में न्यूनतम राशि रखने के नियम को हटा दिया है।