- ट्रैफ़िक और सुरक्षा को देखते हुए तय की गई नई स्पीड सीमा
- दिल्ली के सभी वाहनों पर होगा लागू
दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा जारी की गई नई सुचना के अनुसार, शहर की ट्रैफ़िक व सुरक्षा को देखते हुए सभी कैटेगरी की गाड़ियों के लिए नई स्पीड लिमिट तय की गई है। पैनल में दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के साथ-साथ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली (सीआरआरआई) और दिल्ली सरकार के ट्रांस्पोर्ट डिपोर्टमेंट के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 6 अप्रैल 2018 को जारी की गई अधिकतम स्पीड लिमिट्स के अनुसार दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा मौजूदा स्पीड सीमा में बदलाव किए गए हैं।
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने ख़ुलासा किया है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चलने वाली गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 60 से 70 किमी प्रति घंटा तय की गई है, वहीं आवासीय क्षेत्र, मार्केट्स और सर्विस रोड्स में अधिकतम स्पीड 30 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। कैब्स और टैक्सी के लिए एक अलग आधिकारिक सूची तय की गई है, जिसमें इनकी अधिकतम स्पीड प्राइवेट कार्स के समान ही हागी।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो-पहियों की अधिकतम स्पीड को 70 किमी प्रति घंटा से कम कर 60 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है। वहीं कुछ सड़कों पर सभी वाहनों की सुविधा के लिए दो-पहिए की स्पीड लिमिट 50 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है।
M2 व M3 कैटेगरी और अतिरिक्त ड्राइवर सीट के साथ नौ या उससे अधिक सीट्स वाली सवारी गाड़ियों को भी इस सूची में रखा गया है। सड़कों पर M2 व M3 कैटेगरी वाली गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 50 किमी प्रति घंटा होगी, वहीं 60 से 70 किमी प्रति घंटा की जगह कार्स व टैक्सी की स्पीड 50 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा तय की गई है।
M1, M2 और M3 कैटेगरी के वाहनों को छोड़कर ग्रामीण सेवा, टीएसआर्स, फट-फट सेवा, क्वॉड्रीसाइकल और N श्रेणी (गुड वीइकल्स) के ट्रांस्पोर्ट वीइकल्स के लिए 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड तय की गई है। वही आवासीय क्षेत्र, सर्विस लेन और कमर्शियल मार्केट में 20 से 30 किमी प्रति घंटे की जगह अब 30 किमी प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड निर्धारित की गई है।
अनुवाद: धीरज गिरी