- MoRTH ने वाहनों से जुड़े हर कागज़ातों की अवधी बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है
- ये नियम उन कागज़ातों के लिए होंगे जिनके समाप्त होने की अंतिम तारीख़ 1 फ़रवरी 2020 है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों से जुड़े हर कागज़ात जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कार्ड/बुक आदि की वैधता को बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, जिन कागज़ातों के समाप्त होने की अंतिम तारीख़ 1 फ़रवरी 2020 थी, उसे बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। ये निर्णय तब लिया गया, जब कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के चलते सारे RTO कार्यालय बंद कर दिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री (MoRTH), नितिन गडकरी ने सारे टोल प्लाज़ा को लॉकडाउन तक बंद रखने और साथ ही देश भर में इन जगहों पर आपातकालीन सेवाएं जारी रखने को कहा है।