- 25 मार्च से 3 मई के बीच समाप्त हो रही इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को मिलेगा फ़ायदा
- MoRTH ने वाहनों से जुड़े कागज़ात की वैधता भी 30 जून तक बढ़ाई
वित्त और कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स की मंत्री निर्मला सीतारमण ने थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की वैधता को बढ़ाने का फ़ैसला किया है। सोशल मीडिया चैनल के द्वारा यह ख़बर सामने आई है, कि अब 15 मई तक बीमा धारक अपनी पॉलिसी को रिनूअल कर सकेंगे।
कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण ग्राहकों को राहत देते हुए यह छूट दी जा रही है। जिनकी पॉलिसी 25 मार्च से 3 मई के बीच समाप्त हो रही है, वो अब 15 मई तक अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिनूअल कर सकते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कहा है, कि वाहनों से जुड़े कागज़ात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि की वैधता 1 फ़रवरी से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी जाए।